कांवड़ मेले के दौरान यात्रा मार्ग पर होटल-ढाबे, रेहड़ी, फड़ व्यापारी अपनी पहचान उजागर कर ही व्यापार कर सकेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाम चस्पा करने के आदेश के बाद अब हरिद्वार पुलिस ने भी इस नियम को लागू कर दिया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कारोबार करने वाले हर छोटे बड़े व्यापारी को अपना नाम, क्यूआर कोड, मोबाइल फोन नंबर डिस्प्ले करना होगा। इसका पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के दौरान किसी भी तरह का विवाद न हो, इसलिए यह नियम लागू किया गया है। क्योंकि कई बार कांवड़ियों और छोटे बड़े व्यापारियों के बीच विवाद होते हैं, इन सबको रोकने के लिए ही यह कदम उठाया गया है।
पहचान छुपाकर कारोबार करना गलत
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में एक प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि पहचान छुपाकर कारोबार करना गलत है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में होटल-ढाबे, रेहड़ी, फड़ वालों को अपनी पहचान बतानी होगी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पहचान छुपाकर कारोबार करने के कुछ मामलों में आपराधिक घटनाएं भी सामने आई हैं। हमारी सरकार ने 12 जुलाई को इस बाबत निर्णय ले लिया था।