अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंध को उल्लंघन पाए जाने पर सभी डीएम, एसएसपी और एसपी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मिली शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर रोक लगा दी है।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध लगाने के साथ ही उत्तराखंड सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है।गुरुवार देर शाम मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने भी पीएफआई पर प्रतिबंध और पुलिस-प्रशासनिक अधिकार देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी।
इसके कई सदस्य गिरफ़तार भी किए जा चुके हैं। केंद्र से मिले अधिकार के तहत पुलिस और प्रशासन प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों की तुरंत गिरफ्तारी कर सकते हैं। साथ ही उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है।
इन पर लगी है रोक
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI)
रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ),
कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई),
ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी),
नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ),
नेशनल वुमन फ्रंट,
जूनियर फ्रंट,
एम्पावर इंडिया फाउंडेशन
रिहैब फाउंडेशन-केरल