मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चैधरी ने कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनर को अवगत कराया है कि आयकर की धारा 161 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिये कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनर आयकर आगणन के लिए इस वर्ष के लिये निर्धारित बचत का विवरण सभी साक्ष्यों सहित चैप्टर-टप् के अनुसार अपना कोषागार क्रमांक अंकित करते हुए तत्काल मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय को 1 सप्ताह में सीधे छायाप्रति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।