उत्तराखंड पेंशनरों के लिए जारी हुए यह निर्देश

मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चैधरी ने कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनर को अवगत कराया है कि आयकर की धारा 161 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिये कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनर आयकर आगणन के लिए इस वर्ष के लिये निर्धारित बचत का विवरण सभी साक्ष्यों सहित चैप्टर-टप् के अनुसार अपना कोषागार क्रमांक अंकित करते हुए तत्काल मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय को 1 सप्ताह में सीधे छायाप्रति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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