खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उमेश कुमार के खिलाफ के दाबकी के प्रधान वीरेंद्र एवं भावना पांडे के द्वारा संयुक्त रूप से एक याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की गई थी जिसमें उनके निर्वाचन संबंधित पत्रों को चुनौती दी गई थी। जिसमें उच्च न्यायालय के द्वारा दोनों याचिकाओं को सुनने के उपरांत सिरे से खारिज कर दिया बता दें कि प्रधान वीरेंद्र कुमार के द्वारा सबसे पहले उमेश कुमार के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। जिसके बाद भावना भावना पांडे के द्वारा भी ऐसी ही एक याचिका को उमेश कुमार के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था दोनों ही मामलों में नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों को खारिज कर दिया। जिसमें उमेश कुमार की बड़ी जीत हुई है, वही इन दोनों खेमो को बड़ा झटका लगा है।