आप ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी रजिस्ट्रेशन और मालिकाना हक के स्थानांतरण जैसी 58 सेवाओं से जुड़े हर काम के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) जाने की जरूरत नहीं होगी। असल में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आप ऑनलाइन ही इन सेवाओं के लिए आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन स्वैच्छिक होगा।
वे ऑनलाइन सेवाएं जिनके लिए नागरिक स्वैच्छिक रूप से आधार ऑथेंटिकेशन करवा सकते उनमें लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना शामिल है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करने की बात हो या कंडक्टर लाइसेंस में एड्रेस चेंज करवाना हो, यहां भी आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है।
बहरहाल, मंत्रालय ने इस बाबत अधिसूचना 16 सितंबर को जारी की है। इसके मुताबिक जिस व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, वे कोई और पहचान-पत्र दिखाकर प्रत्यक्ष रूप से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
मंत्रालय ने कहा कि सरकारी दफ्तर में जाए बगैर इस तरह की सेवाओं को संपर्करहित तरीके से उपलब्ध करवाने से नागरिकों का बहुमूल्य वक्त बचेगा। इसके अलावा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आएगी जिससे कामकाज की प्रभावशीलता बढ़ेगी।