दिल्ली-NCR में लागू रहेंगी ग्रैप-4 की पाबंदियां, जानें सुप्रीम कोर्ट ने कब तक बढ़ाई रोक

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चरण चार को लागू रखा है। कोर्ट ने फिलहाल इसे हटाने की अनुमति नहीं दी है। सुनवाई के दौरान कहा कि स्कूलों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर ग्रैप-4 के उपाय सोमवार (2 दिसंबर) तक जारी रहेंगे। इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को एक बैठक कर ग्रैप-4 से ग्रैप-3 या ग्रैप-2 में जाने के बारे में सुझाव देने को कहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि ग्रैप-4 पर अंकुश लगाने में गंभीर चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जानी चाहिए।

दिल्ली सरकार को लगा चुकी है फटकार

इससे पहले 18 नवंबर को ग्रैप-4 लागू कहते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह बिना पूर्व अनुमति के प्रदूषण रोकने या कम करने के उपायों को हटाने या कम करने की अनुमति नहीं देगी। जस्टिस अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद भी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत निवारक उपायों के कार्यान्वयन में देरी हुई।

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