चार्टर हेलिकॉप्टर के लिए बनी SOP, ऑपरेटरों को 25 अप्रैल तक करना होगा पंजीकरण

चारधाम यात्रा के दौरान देहरादून के सहस्त्रधारा हेलिपैड व अन्य स्थानों से चार्टर हेलिकॉप्टर संचालन के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर ली है। चार्टर हेलिकॉप्टर ऑपरेटरों को 25 अप्रैल तक पंजीकरण करना होगा। इसके बाद ही उन्हें चार्टर सेवा संचालन की अनुमति मिलेगी।

यात्रा में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए चार्टर हेलिकॉप्टर सेवा संचालित की जाती है। इसके लिए यूकाडा ने एसओपी तैयार कर ली है। जिसमें बुकिंग व उड़ान रद्द होने पर यात्रियों को पैसे वापस करने के साथ ही हादसा होने पर मुआवजे का प्रावधान किया गया। एसओपी में प्रावधान किया गया कि चार्टर हेलिकॉप्टर के उड़ान समय में दो से पांच घंटे तक की देरी पर ऑपरेटर यात्री को रिफ्रेशमेंट की सुविधा देगा।

ध्यान रखने वाली बातें

इसके साथ ही पांच हजार असुविधा भत्ता देना पड़ेगा। वहीं, उड़ान रद्द होने की स्थिति में असुविधा भत्ता 15 हजार रुपये और 10 हजार रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। यात्री को एक से 7 दिन पहले बुकिंग रद्द होने की जानकारी देने के बाद भी ऑपरेटर को 2500 रुपये असुविधा भत्ता, शत प्रतिशत बुकिंग राशि से वापस करनी होगी।

8 से 24 घंटे पहले उड़ान रद्द होने पर 15 हजार असुविधा भत्ता, 10 हजार रुपये अतिरिक्त या बुकिंग राशि शत प्रतिशत वापस करनी पड़ेगी। आठ घंटे या उससे कम समय में उड़ान रद्द होने पर 20 हजार असुविधा भत्ता, 10 हजार रुपये अतिरिक्त, ओवर बुकिंग के चलते बोडिंग से इनकार करने पर ऑपरेटर को एक लाख रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी।

उड़ान के दौरान हादसा में यात्री की मौत पर ऑपरेटर को प्रति यात्री के हिसाब से एक करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा।यूकाडा की सीईओ सोनिका ने बताया कि चार्टर हेलिकॉप्टर सेवा के लिए एसओपी तैयार कर ली है।

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